कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 25 जून को जिले की मुलताई तहसील के ग्राम परमंडल स्थित भूमि पर खनिज रेत के अवैध भंडारण की सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई के नेतृत्व में राजस्व एवं खनिज अमले द्वारा संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही करते हुए उक्त क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई, तहसीलदार मुलताई, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी एवं खनि निरीक्षक बैतूल द्वारा ग्राम परमंडल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 538/2/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2, रकबा 0.025 हेक्टेयर के अंश भाग पर एक ढेर के रूप में खनिज रेत का अवैध भण्डारण पाया गया, जिसकी माप करने पर मौके पर खनिज रेत की मात्रा 84 घन मीटर पाई गई। संयुक्त अमले द्वारा जांच एवं कार्यवाही के दौरान उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अनिरूद्ध पिता गेण्डू गढेकर निवासी सर्रा मुलताई के नाम से दर्ज होना पाई गई। उक्त भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा बिना अनुमति के खनिज रेत का अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया। उक्त अवैध रूप से भण्डारित खनिज रेत मात्रा को जब्त कर खनिज नियमों के तहत कार्यवाही गई है। उपरोक्त अवैध भण्डारणकर्ता के विरूद्ध मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2022 के तहत अर्थदण्ड की राशि प्रस्तावित कर प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।
