अयोध्या 25 अगस्त 2026 (सू0वि0)ः-जिला मजिस्ट्रेट श्री शशांक त्रिपाठी ने बताया कि प्राप्त सूचना के अनुसार ईद-मिलादुन्नवी/बारावफात का पर्व चन्द्र दर्शन दिनांक 26.08.2026 को मनाया जाना है। बारावफात के अवसर पर सम्बंधित सम्प्रदाय के लोगों द्वारा अपने-अपने घरो/मस्जिदों/ईदगाहों में रात्रि में सजावट की जाती है एवं खुशिया मनाते हुये मिठाई आदि वितरित की जाती है तथा आतिशबाजी की जाती है। ऐसे में सभी महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता/चौकसी करते हुये पूर्व से ही समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित कर लिया जाय। नगर मजिस्ट्रेट तथा रेजीडेंट मजिस्ट्रेट अयोध्या अपने-अपने क्षेत्र एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट अपने अपने तहसील क्षेत्रों में सम्बंधित पुलिस क्षेत्राधिकारियों व अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अयोध्या अपने-अपने सम्पूर्ण आवंटित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में अपने काउंटर पार्ट अपर पुलिस अधीक्षक एवं अन्य ड्यूटीरत मजिस्ट्रेट/पुलिस बल तथा आयोजकों से समन्वय बनाकर आवश्यक शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। साथ ही सभी उप जिला मजिस्ट्रेट तहसील क्षेत्र में आवश्यकतानुसार अपने स्तर से अधीनस्थ की ड्यूटी लगा लेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, नगर आयुक्त, समस्त अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण, समस्त अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम एवं उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी सम्बंधित विभागीय अधिकारी व कार्यदायी विभाग आदि द्वारा उक्त पर्व के दृष्टिगत अपने अपने विभाग से सम्बंधित आवश्यक कार्याे/दायित्वों का निर्वहन सम्बंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर ससमय कराये। उक्त के दृष्टिगत सम्बंधित अधिकारियों से सम्वाद हेतु जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट अयोध्या में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नम्बर 05278-223753 है, जिसमें कार्मिकों की शिफ्टवार ड्यूटी लगायी गयी है।
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21 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी धारा 163
अयोध्या 25 अगस्त 2026 (सू0वि0)ः-जिला मजिस्ट्रेट श्री शशांक त्रिपाठी ने बताया कि विभिन्न माध्यमों/स्रोतों से प्राप्त सूचनानुसार आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एंव राजनैतिक संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद अयोध्या के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक, किया कलापों एवं कार्यक्रमों से शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है। आगामी अवधि में ईद-ए-मिलाद (बारवाफात), रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, अनन्त चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती, नवरात्र, महाष्टमी, महानवमी के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी/शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना सम्भावित हैं। ऐसी स्थिति में आगामी समय में विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के सम्भावित आयोजनों/कार्यक्रमों के साथ ही उल्लिखित त्योहारों/जन्म दिवस, परीक्षाओं, जनपद अयोध्या के विभिन्न मन्दिर, मठ, धर्मशालाओं आदि में आयोजित कार्यक्रमों के दृष्टिगत जनपद में लोक, शान्ति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है।
अतः मैं शशांक त्रिपाठी, जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (धारा 144) में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक/शान्ति/कानून व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञाएं पारित करता हूं।
उपरोक्त आदेश को तात्कालिक रूप से पारित करने की आवश्यकता है, ऐसी दशा में समयाभाव के कारण समस्त सम्बन्धितों को समय से सूचित कर किसी अन्य पक्ष को सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति/संस्था इस आदेश से क्षुब्ध हो तथा इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति/आवेदन करना चाहे या छूट अथवा शिथिलता चाहे, तो उसे सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/रेजीडेण्ट मजिस्ट्रेट अयोध्या/नगर मजिस्ट्रेट, अयोध्या के सम्मुख आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरान्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित किये जायेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें और यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक 21.10.2026 तक प्रभावी रहेगें। इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

